आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर बड़ी कार्रवाई: स्टाम्प चोरी मामले में 4 करोड़ 64 लाख का भारी जुर्माना
रामपुर, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को एक बड़े कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ रहा है. स्टाम्प चोरी से जुड़े एक पुराने मामले में उन पर लगाए गए 4 करोड़ 64 लाख रुपये के भारी जुर्माने का भुगतान न करने पर रामपुर जिला प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाया है. जिलाधिकारी कार्यालय ने इस राशि की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है, जिससे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
क्या है पूरा मामला? यह मामला रामपुर में भूमि खरीद से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबरों के तहत जमीन खरीदी थी. आरोप है कि इन जमीनों की खरीद में उन्होंने रामपुर के जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए सर्किल रेट से कम स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया था. यह मामला तब सामने आया जब स्टाम्प ड्यूटी में हुई इस कथित चोरी को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.
न्यायालय ने लगाया था भारी जुर्माना: इस मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2025 को अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए उन पर लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना स्टाम्प चोरी की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज व जुर्माने को मिलाकर तय किया गया था.
भुगतान न करने पर जारी हुई आरसी: न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद भी अब्दुल्ला आजम ने निर्धारित समय सीमा के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया. इसे गंभीरता से लेते हुए, रामपुर के कलेक्टर कार्यालय ने अब इस बड़ी रकम की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है. आरसी जारी होने का मतलब है कि प्रशासन अब कानूनी रूप से इस राशि को अब्दुल्ला आजम से वसूलने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें उनकी संपत्ति की कुर्की भी शामिल हो सकती है, यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं.
यह घटना आजम खान के परिवार के लिए एक और कानूनी झटका है, जो पिछले कुछ समय से लगातार विभिन्न मामलों में कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं. अब्दुल्ला आजम पर आरसी जारी होने से उनके कानूनी और वित्तीय मोर्चे पर दबाव काफी बढ़ गया है. Sources